आगरालीक्स…. (Agra News 27th June) आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण की बडी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी न करने से एडीए को 2. 60 करोड का नुकसान, क्लर्क निलंबित।
एडीए के उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र पैसिया ने संपत्ति विभाग के कनिष्ठ लिपिक गिरीश चंद्र को निलंबित कर दिया है, उन्हें लिपिक प्रधान कार्यालय से संबंध किया गया है।
यह है मामला
एडीए में संपत्ति विभाग में लिपिक गिरीश चंद्र पर आरोप है कि राबिया शाह एंड अदर्स प्रकरण में ताजनगरी फेज टू में भूखंड संख्या- 1 का मामला कोर्ट में चल रहा था, हाईकोर्ट में जीत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मगर, सुप्रीम कोर्ट में एडीए की तरपफ से प्रभावी पैरवी नहीं की गई और एडीए केस हार गया। इससे एडीए को 2. 60 करोड के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही पफेज 2 योजना में 375 वर्गमीटर भूखंड की बिक्री में भी उनकी संलिप्पता मिली है।
क्लर्क और कर्मचारियों को चेतावनी, एडीए को राजस्व का नुकसान होने पर होगी कार्रवाई
एडीए उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र पैसिया द्वारा की गई कार्रवाई से खलबली मची हुई है। उन्होंने संपत्ति विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी दी है, किसी भी स्तर पर लापरवाही से एडीए को राजस्व का नुकसान होता है तो कार्रवाई की जाएगी।