आगरालीक्स …Agra News: आगरा के दंपती की फ्लाइट छूटने पर बीमा कंपनी को 1.85 लाख रुपये देने के आदेश।
आगरा के ओल्ड विजय नगर कॉलोनी के रहने वाले कपित मित्तल और उनकी पत्नी शिवि मित्तल ने संयुक्त रूप से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से यूरोप टूर के लिए यात्रा बीमा पॉलिसी ली थी।
एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटी
4 फरवरी 2020 को यूरोप की यात्रा की, 9 फरवरी 2020 को पराग्वे से वियना के लिए आस्ट्रेलियन एयरलाइन की फ्लाइट से लौटना था वहां से एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट से नई दिल्ली आना था। आरोप लगाया कि पराग्वे से वियना जाने वाली फ्लाइट में देरी हो गई, इससे उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, उनका सामान भी एयरलाइन के पास रह गया। बिना कपड़ों के होटल में रुकने और खाने पीने में अनावश्यक खर्च करना पड़ा। उन्होंने कंपनी में क्लेम किया तो 7432 रुपये दिए गए। इसके बाद वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवन में कमी के आधार पर दंपती को 1.70 लाख रुपये और मानसिक कष्ट देने के लिए 15 हजार रुपये अलग से देने के आदेश जारी किए हैं।