आगरालीक्स…आगरा में दीपावली पर आतिशबाजी की दुकान लगाना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए कर सकते हैं एप्लाई. जानिए कितनी फीस, क्या है डेट और क्या हैं नियम
अगर आप भी दीपावली पर आतिशबाजी की दुकान लगाना चाहते हैं तो इसके लाइसेंस के लिए एप्लाई कर सकते हैं. पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन सैयद अली अब्बास ने बताया कि इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 20 और 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा जिसमें अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों हेतु अल्पकालिक अवधि के लिये अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिए जाएंगे. ये लाइसेंस 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक अवधि के लिये जारी किये जायेगें।
यहां कर सकते हैं एप्लाई
आतिशबाजी की दुकानों के लिए खुले स्थानों का चयन सहायक पुलिस आयुक्त, अग्नि शमन अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा किया जायेगा, उन स्थलों पर अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतु इच्छुक व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न शर्तें रहेंगी जो निम्न हैः.
ये हैं नियम व शर्तें
आवेदन की धरोहर धनराशि रु0 5000 नियत की गयी, आवेदक रुपये 5000 के बैंक ड्राफ्ट तैयार कराकर अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय कार्यालय में जमा करेंगे तथा बैंक चालान जमा कर उसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें।
आवेदक को अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं रुपये 5000/- बैंक ड्राफ्ट ओरिजनल अपने साथ लाना होगा, तदोपरान्त ही आवेदक को आवेदन पुलिस उपायुक्त पूर्वी कार्यालय से अनुमति प्रदान किया जायेगा।
आवेदक आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक पुलिस उपायुक्त कार्यालय पूर्वी जोन कमि० आगरा पर जमा करेगें।
हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिये आवेदन करेगा एक से अधिक आवेदन करने पर उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में नियत दिनांक को अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लॉटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदन को आवंटन होने पर दुकान का साइज 10 वाई 10 फुट के स्वंय के आधार पर टीन की चद्दर से करना होगा जिसका पूर्ण खर्चा आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा मानक पूर्ण किये जायेंगे।
आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन उपरान्त सम्बन्धित कार्यालय में जमा करना होगा। आवंटित दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फुट सुनिश्चित की जायेगी।
स्थल के आवंटन उपरान्त दुकानों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। आवंटी द्वारा उक्त स्थल की मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से एनओसी स्वंय प्राप्त करनी होगी। आवंटित स्थल पर आवश्यक विद्युत, अग्निशमन, पार्किंग का कार्य आवंटी द्वारा स्वंय सुनिश्चित कराया जायेगा, खुले विद्युत तार नही होने चाहिये।
किसी भी समय पर अनुज्ञप्ति परिसर/दुकान में विस्फोटक/आतिशबाजी की मात्रा- विनिर्मित आतिशबाजी वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभाग- (पटाखे आदि)-50 कि०ग्रा० तथा वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभाग-1 की (फुलझण्डी) आदि-50 कि०ग्रा० से अधिक नही होगी।
दुकानो की संख्या में आवश्यकता अनुसार कम व ज्यादा की जा सकती है। आवंटी को लाइसेंस में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में अनुमति की शर्त का उलंघन करने पर अस्थायी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
आवंटी द्वारा आतिशबाजी का विक्रय 23 अक्टूबर के बाद नही किया जायेगा। दिनांक 24.10.2025 के उपरान्त उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
दुकान आवंटन का समस्त अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा। जिस व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जायेगा उसी के द्वारा स्थल पर दुकानें लगायी जायेगी। यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दुकानें लगायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय एनजीटी द्वारा निर्गत आदेशो का उलंघन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित आतिशबाजी विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।
आवंटी आवंटन दुकान में कम से कम 2-2 बाल्टी, 500 ली० पानी व 10 बाल्टी बालू (रेत) से भरी हुई रखेगा।
शान्ति व्यवस्था हित में प्रदत्त अनुमति किसी भी समय बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है।
आवेदक केवल यह अनुमन ब्रान्ड (सूची संलग्न) बेचेगा इसके अतिरिक्त यदि कोई अद्यतन आदेश/निर्देश प्राप्त होते है इसके अनुरूप अस्थायी लाइसेंस निर्गत किये जायेगे।
माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांकः 01.12.2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 23.07.2021 के अधीन प्रदेश के अन्तर्गत हरित पटाखो का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोग अनुमन्य किया जाता है तथा दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस वितरण प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से किया जायेगा।