आगरालीक्स…जरूरी खबर, बैंक खाते में अब एक नहीं चार नॉमिनी रख सकेंगे. 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम. जानिए क्या—क्या होगा इसमें
बैंक में खाता खोलने वालों के लिए जरूरी खबर है. क्योंकि अब बैंक खाते में एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे. ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसी कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी. वित्त मंत्रालय की ओर से आज इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस इस बदलाव से आसान और पारदर्शी बनेगी. नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा. नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फार्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी.
चार प्वाइंट
ग्राहक अपने खाते में एक, दो, तीन या चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
हर नॉमिनी का हिस्सा तय किया जा सकेगा.
नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा
ग्राहक चाहें तो सक्सेसिव नॉमिनी भी रख सकते हैं. इसका मतलब है कि पहले नंबर का नॉमिनी न रहे तो दूसरे की दावेदारी होगी. इसी क्रम में तीसरे और चौथे नॉमिनी दावेदारी कर सकेंगे.