आगरालीक्स..(Agra News 31st May ) आगरा में कल से बाजार खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट से घर खाना मंगा सकेंगे, धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, पढे शापिंग माल्स, जिम के लिए क्या है नियम, दो दिन की साप्ताहिक बंदी।
आगरा, अलीगढ, मथुरा,फीरोजाबाद, हाथरस सहित उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में एक जून से सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार खुल जाएंगे। लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा.
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा. प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइज के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे. निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लगू करना प्रोत्साहित करेंगी.
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी.
सभी मंडिया पहले की तरह खुली रहेंगी. लेकिन घ्ज्ञनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे. रेलवे स्टोशन, एयरपोर्ट एव रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवर्यता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ—साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी.
शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी
शनिवार व रविवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी. इस बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन व फागिंग का अभियान चलाया जाएगा.
ये रहेंगे बंद
कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
स्कूल , कालेज, शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से अभी बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी
शादी समारोह के लिए
शादी में अधिकतम 25 और शवयात्रा में 20 लोग होंगे शामिल
धार्मिक स्थल के लिए
कंटनेमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों.