
छह फरवरी को एसीजेएम निहारिका चौहान की कोर्ट में जमानत याचिका को खारिज करते हुए 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत के आदेश दिए हैं। उनकी जमानत याचिका पर नौ फरवरी फवरी को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई थी, उनके जमानता प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि उन्हें बीपी और डायबिटीज है। उनकी उम्र भी 66 साल की है, इसके लिए विशेष देखभाल की जरूरत है जो जेल में संभव नहीं है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और कोई अपराध नहीं किया है। इस मामले में भी फंसाया गया है। मगर, उन्हें जमानत नहीं मिली। मंगलवार 16 फरवरी को वे जिला जेल से कोर्ट में पेश हुए। यहां पुष्पांजलि ग्रुप के डॉ वीडी अग्रवाल और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई।
ये है मामला
सिकंदरा में प्लाट के विवाद में 11 जून 2002 में की गई छोटे खां की हत्या के मामले में विपक्षी प्रमोद भार्गव की हाईकोर्ट में याचिका पर 21 जनवरी को आरोपियों को पकडने के लिए सख्त निर्देश ?जारी किए हैं। अगली तारीख 16 फरवरी तक आरोपियों के न पकडे जाने पर डीजीपी और एसएसपी आगरा को तलब किया है। इस मामले में एसीजेएम कोर्ट ने आठ आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। इस मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार हुए थे और दो ने सरेंडर किया था. पुलिस पुष्पांजलि ग्रुप के डॉ वीडी अग्रवाल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी.
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