Republic Day: Not everyone can put tricolor flag in the car, mistake can be punished, know what is the flag code # agra news
आगरालीक्स… गणतंत्र दिवस कल उल्लास से मनाया जाएगा। क्या आप जानते है कि गाड़ी पर हर कोई तिरंगा झंडा नहीं लगा सकता। गलती होने पर सजा। जानें फ्लैग कोड..
उल्लास से मनाया जाएगा 74वां गणतंत्र दिवस
26 जनवरी, 2023 को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। हर तरफ देशभक्ति के नारों के बीच कुछ लोग अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाते हैं। वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत राष्ट्र ध्वज तिरंगे को फहराने का हक हर नागरिक को है, लेकिन गाड़ी में इसे लगाना उन्हे मुसीबत में डाल सकता है।
फ्लैग कोड के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान
ऐसा करने से फ्लैग कोड के तहत उनको तीन साल तक की जेल हो सकती है, तो अगर इस गणतंत्र दिवस आप भी अपनी कार या बाइक में तिरंगा झंडा लगाने जा रहे हैं तो एक बार इससे जुड़े नियमों के बारे में जान लें।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के यह हैं नियम
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ी के हुड पर, ऊपर, और किनारे या पीछे या गाड़ी के किसी अन्य वस्तु पर लपेटने से इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने वालों को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों लग सकता है।
झंडे की लंबाई और चौड़ाई भी मानक के अनुरूप होना जरूरी
साथ ही, झंडे की लंबाई और चौड़ाई दिए गए साइज के मुताबिक ही होना चाहिए। आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ कारों, बाइकों या ट्रकों के लिए नहीं है। बल्कि रेलगाड़ी, नाव और हवाई जहाज के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना भी गैर कानूनी माना गया है। ऐसा करने पर करने वाले और कंपनी दोनों पर कार्रवाई की जा सकती है।