नईदिल्लीलीक्स.. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
किसी को टारगेट कर नहीं हो रही कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की ओर से कहा गया कि किस धर्म को टारगेट कर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका को खारिज करते हुए योगी सरकार से तीन दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही बुलडोजर से एक्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में ही होः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा है कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बदले की कार्रवाई है, यह कितनी सही है, हमें नहीं मालूम, ये रिपोर्ट सभी भी हो सकती हैं और गलत भी लेकिन जो भी हो रहा है वह कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस किया जारी
योगी सरकार की ओऱ से तुषार मेहता ने कहा कि अदालत प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं।