आगरालीक्स.. विवि में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि छात्रों को प्रमोट करने के लिए शीर्ष अदालत ने यूजीसी के छह जुलाई के परिपत्र जिसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा ली जाएं, उसे खत्म करने से इन्कार कर दिया है। कहा है कि राज्य सरकार यूजीसी से अंतिम वर्ष की परीक्षा आगे बढाने की मांग कर कसते हैं, इसके लिए मोहलत मांगी जा सकती है लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे।