आगरालीक्स…एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या में 28 दोषी करार. छह साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला, तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या…
कासगंज में छह साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है जबकि सबूतों के अभाव में दो को दोषमुक्त कर दिया गया है. लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है.
बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद कासगंज में हिंसा फैल गई थी. घटना के लेकर यूपी में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे. इस मामले में सलीम नाम के युवक को मुख्य आरोपी बनाया गया था. वहीं 20 लोगों को नामजद किया गया था. चंदन की हत्या के बाद कासगंज में माहौल् खराब हो गया था और हिंसा भड़क गई थी. शहर में उपद्रव व आगजनी हुई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 49 लोगों को अरेस्ट किया था. आज एनआईए कोर्ट ने छह साल बाद फैसला सुना दिया.