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Agra Local News: Section 144 (163 BNSS) imposed in Agra till March 31 in view of festivals and examinations…#agranews

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आगरालीक्स…आगरा में धारा 144 (163 बीएनएसएस) लागू. त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा. जानिए इस दौरान क्या होगी गाइडलाइंस

आगरा में 1 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए धारा 144 (163 बीएनएसएस) लागू कर दी गई है. आने वाले त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यह धारा लागू की है. 3 और 4 फरवरी को शब-ए-बारात, 15 फरवरी को शिवरात्रि पर्व, 2से 4 मार्च तक होली पर्व, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के त्योहार मनाए जाएंगे. इसके अलावा 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं.

क्या होंगे नियम
अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में दिये गये आदेशों के अतिरिक्त निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं..

  • पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एकत्रित नहीं होंगे।
  • किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेंगे।
  • कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोडा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा।
  • कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट, बैनर पोस्टर आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें परीक्षाओं के आयोजन व पर्व/त्यौहारों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।
  • कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यम से किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
  • कोई भी भवन स्वामी/दुकानदार अपने भवन/दुकान के सामने कोई ऐसा सामान नही रखेगा अथवा कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर ठेला अथवा फड़ नहीं लगायेगा, जिससे आवागमन/यातायात व्यवस्था बाधित हो। प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
  • कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाना को सूचना देगा।
  • कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।
  • प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रों निर्माण कार्यों के दृष्टिगत कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाता है।
  • कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगें, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।
  • महत्वपूर्ण स्मारकों तथा वीवीआईपी/विशिष्ट महानुभावों एवं पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ड्रोन नियमावली 2021 यथा संशोधन नियमावली 2023 में निर्गत दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे। यदि कोई ड्रोन संचालक/मालिक ड्रोन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
  • डीजे आदि का प्रयोग मा० उच्च न्यायालय एवं ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम-2000 यथा संशोधित में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
  • Written by
    Agraleaks Team

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