आगरालीक्स…आगरा कोर्ट ने एएसआई की आपत्ति खारिज की. ताजमहल में जलाभिषेक की मांग को लेकर पक्षकार बनाने के दिए आदेश…अगली सुनवाई इस तारीख को
आगरा कोर्ट ने ताजमहल में जलाभिषेक की मांग को लेकर दाय याचिका पर एएसआई की अपील को खारिज कर दिया है. ताजमहल के तेजोमहालय होने का दावा करते हुए कुंवर अजय तोमर की ओर से वाद दायर किया गया था. इसमें सावन के महीने में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करने और अन्य हिन्दू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग की गई थी. इस याचिका को खारिज करने की अपील एएसआई की ओर से की गई थी.
13 सितंबर को लघुवाद न्यायायलय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदलात में सुनवाई हुई थी इसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. राजकुमार पटेल कीओर से पेश हुए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की थी. इसमें कहा गया था कि एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी हैं. इन पर मुकदमा नहीं चल सकता, इसलिए वावद को खारिज किया जाए.
वादी कुंवर सिंह तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने कहा कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा हो सकता है. वादी के अधिवक्ता ने यूनियन आफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने के लिए सहमति जताई थी. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
आज कोर्ट ने यूनियन आफ इंडिया के जरिए सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है. सुनवाई के लिए इसकी अगली तारीख 24 सितंबर निर्धारित की गई है.