आगरालीक्स …जोंस मिल प्रकरण में हाईकोर्ट ने एक और मामले में सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से 21 दिन में जवाबी हलफनामा देने का आदेश दिया है।
नौ फरवरी को जॉन्स मिल मामले में हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ;माननीय जज मनोज मिश्रा व रविनाथ तिलहरीद्ध ने एक और याचिका ;गोविंद हाउसिंग द्वारा दाखिलद्ध पर सुनवाई करते हुए आगरा प्रशासन को 21 दिन में जवाबी हलफनामा देने का आदेश दिया है। जिसमें हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रशासन ने किस कानून के तहत रजिस्ट्री हस्तांतरण, निर्माण,बिजली के कनेक्शन पर रोक लगाई है। जॉन्स मिल संघर्ष समिति के सदस्य विशाल बंसल प्रमोद अग्रवालए कन्हैया लाल अग्रवालए अनिल जैन, जगदीश जैनए पंकज मरौठियाए राहुल देवनानी, सुनील जैन ने बताया कि अनेकों आरटीआई में प्रशासन से 277 पेज की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। आरटीआई में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट की मूल प्रति जिलाधिकारी को दे दी गई है। अन्य कोई प्रति किसी के पास नहीं है।